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लखनऊ
अवैध रूप से धर्मांतरण कराने और विदेश से फंडिंग लेने के मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता ने 10 दिन के लिए एटीएस को रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। रिमांड अवधि आगामी 24 सितंबर को प्रातः 10 बजे से चार अक्तूबर को सुबह 10बजे तक प्रभावी होगी। एटीएस के विवेचक पुलिस निरीक्षक चैंपियन लाल ने अदालत के समक्ष पुलिस रिमांड की अर्जी पेश की। इसमें आरोपी की 12 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई। अर्जी पर संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल ओझा ने कहा कि अभियुक्त को थाना पल्लव पुरम मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से मोबाइल फोन, सात देसी-विदेशी सिम कार्ड मिले हैं। बहस के दौरान कहा गया है कि अभियुक्त से गहन पूछताछ करनी है। तत्वों की बरामदगी कर बैंक खातों का विशेषण कर उसके संबंध में पता करना है। इसके अलावा पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम के इस्लामी दावा सेंटर के माध्यम से कराए गए अवैध धर्म परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और दूसरे स्थानों पर ले जाना है। यह भी कहा गया कि अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त द्वारा संचालित जमीयत-ए-इमाम वली उल्लाह ट्रस्ट से संबंधित अभिलेखों की बरामदगी भी करना है। अदालत ने कहा है कि यह न्यायालय मानती है कि अभियुक्त मोहम्मद कलीम सिद्दीकी के साथ अन्य लोग भी इस अपराध में संलिप्त हो सकते हैं, जिनके संदर्भ में जानकारी एवं साक्ष्य एकत्रित किए जाने के लिए अभियुक्त को सशर्त पुलिस अभिरक्षा में दिया जाना न्याय संगत होगा।
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