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नई दिल्ली
अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य
जरूर होंगे। आप और आपका नियोक्ता हर महीने पीएफ फंड में अंशदान करते होंगे
लेकिन अगर आप नौकरी बदलते हैं आपका पीएफ खाता नंबर बदल जाता है। इस स्थिति
में आपको पुराने ईपीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर
करना होगा। हालांकि यूएएन नंबर वही रहेगा। आप आपको बता रहे हैं कि अगर आपने
नौकरी बदला है तो कैसे अपने पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर कर सकते
हैं।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को पीडीएफ फाइल में अपने ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करें। इसके बाद कंपनी उसको मंजूरी देगी। मंजूरी मिलने के बाद पीएफ को वर्तमान कंपनी के साथ नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता हैI पीएफ ट्रांसफर प्रॉसेस के दौरान एक ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट होती है. इसका इस्तेमाल आवेदन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
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