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नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ होल्डर्स को बड़ी राहत दी है. दरअसल, ईपीएफओ ने नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है. EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
यदि किसी एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है तो एंप्लॉयर की तरफ से 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है. इसमें खाताधारक के हर PF अकाउंट की डिटेल्स एक ही जगह रहती है. UAN EPF अकाउंट से जुड़ा रहता है और इसमें इम्प्लॉई की बैंक डिटेल भी रहती है. आपको बता दें कि आधार नंबर के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करने की समय सीमा 1 सितंबर 2021 थी लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी गई है. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.
हालांकि, इसके लिए बेहद परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UAN के साथ Aadhaar को घर बैठे चार तरीकों से लिंक किया जा सकता है. पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से.
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
- वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
- इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें.
- यहां नया पेज खुलेगा. Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और पैन नंबर (PAN) डालें.
- यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी.
- यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा.
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